पैन को आधार से लिंक करने को लेकर बड़ी राहत, अब इस तारीख तक कर सकते हैं ये काम
इससे पहले केंद्र सरकार ने PAN से Aadhaar को लिंक करने को लेकर 30 सिंतबर 2021 तक ये काम करने के को कहा था। 23 मार्च 2021 को लोकसभा से पारित हुए वित्तीय बजट 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नया सेक्शन 234एच (23H) जोड़ा गया है। इस के तहत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
इस नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा में PAN से Aadhaar को लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है। पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। पैन औ आधार को लिंक किए बिना आपके बैंक संबंधी कार्य, ईपीएफओ, बड़े लेनदेन समेत कई सारे वित्तीय कार्य रोके जा सकते हैं।
वहीं आयकर दाखिल करने की समय सीमा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। अब 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिर्टन फाइल किया जा सकता है। ITR Filing Deadline 31 दिसंबर 2021 करदी गई है। कोरोना संकट की वजह से लोगों को राहत देने के लिए ये समय सीमा पहले भी बढ़ाई गई थी, जिसे फिर से एक्सटेंड किया गया है। वहीं नियत तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं रने पर जुर्मान भरना पड़ सकता है।